Delhi Metro में शराब की 2 बोतल ले जाने वालो पर मडरा रहा संकट! बदल गए ये नियम

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में दो शराब की बोतले शराब की ले जाने के नियम बदलाव होने जा रहा है. इसके अलाव दिल्ली में शराब को लेकर कई और नियमों में फेर बदल कर दिया गया है. आइए जानते है क्या है नया नियम?

Delhi Metro : पिछले महीने दिल्ली मेट्रो में शराब को लेकर नए नियम का ऐलान किया गया था. जिसमे DMRC ने कहा था कि अब से दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतले ले जा सकते हैं. लेकिन अब इस नियम को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट लगातार सवाल उठाते हुए कहा कि इस नियम को बदला जाना चाहिए.

दरअसल एक्साइज एक्ट के तहत शराब की केवल एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दी गई है. हालांकि दिल्ली मेट्रो एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा गाजियाबाद फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच यात्रियों को लेकर आती है और जाती है और ऐसे में कोई भी यात्री दो सील बंद बोतल लेकर मेट्रो में सफर करता है तो सरासर एक्ट का उल्लंघन है.

नियम बदलने को लेकर भेजा गया नोटिस

बता दें कि एक्साइज ड्यूटी एक्ट के अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में सिर्फ एक ही शराब की बोतल ले जाने की अनुमति दी गई है. इसी बात को लेकर एक्साइज डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि एनसीआर क्षेत्र जैसे दिल्ली मेट्रो नोएडा फरीदाबाद गुरुग्राम और गाजियाबाद तक चलती है.

इसीलिए पैसेंजर को दो सील बंद बोतल ले जाने की परमिशन देना सरासर एक्साइज ड्यूटी एक्ट के खिलाफ होता है. जिसको लेकर डीएमआरसी को इस नियम में बदलाव करने के लिए नोटिस भेज दिया गया है.

शराब खरीदने वालों के उम्र को लेकर नया नियम

दरअसल मेट्रो में दो शराब की बोतल ले जाने के नियम के सांसद अब दिल्ली (Delhi Metro) में शराब बिक्री की उम्र को लेकर भी नए नियम लागू कर दिया गया है. दिल्ली में अब केवल 25 साल की उम्र से अधिक उम्र वालों को शराब बेची जाएगी, जबकि गुरुग्राम में 18 साल की उम्र से अधिक के लोग शराब खरीद सकते हैं.

वही दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की ओर से एक बयान में कहा गया कि मेट्रो में 2 बोतल शराब के नियम को लेकर नोटिस भेज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि इसे बदलकर एक बोतल किया जाए.