Ticket Rule : ट्रेन चलने के 10 मिनट में नहीं पहुंचे तो हाथ से चली जाएगी सीट, जानें- नया नियम….

Indian Railway: ट्रेन में हर रोज करोड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं. जो लोग आज भारतीय रेलवे (Indian Railway) से सफर करते हैं लगभग उनमें से 80 से 90% लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि रेलवे के नियमों को रेलवे से जोड़ रहा है और किन नियमों से रेलवे को हटा रहा है.

लेकिन कई बार सही जानकारी होने के बाद भी लोग कुछ ऐसी गलतियां कह देते हैं जिसकी वजह से उनको TTE को फाइन भरना पड़ जाता है. लेकिन अगर अब आप अपने निर्धारित समय पर 10 मिनट लेट हो कर अपने आरक्षित सीट (Ticket Rule) पर नहीं पहुंचते हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है. दरअसल अब टीटी आपकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का इंतजार करेगा.

वैसे तो लोग ट्रेन (Ticket Rule) पकड़ने के लिए ट्रेन के निर्धारित समय से बहुत पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन कई बार किन्ही कारणवश उनकी ट्रेन छूट जाती है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि उनकी सीट का क्या होता है और किसी को दे दी जाएगी या दे दिया गया होगा लेकिन आपका रिजर्वेशन तुरंत कैंसिल नहीं होता है. तो अब आप के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप आगे रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अपनी सीट क्लेम कर सकते हैं.

ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद पहुंचने से

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप अगले 12 स्टेशन तक उस सीट पर पहुंच जाते हैं तो आपको रेलवे में नियुक्त TTE आपका सीट उपस्थित पर मार्क कर देता है. वहीं अगर आप 10 मिनट लेट पहुंचते हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है.

क्योंकि अब चेकिंग स्टॉप हेड लैंड टर्मिनल के माध्यम से टिकट की चेकिंग करते हैं इसमें यात्री के आने ना आने की जानकारी उन्हें पहले ही मिल जाती हैं. TTE का दायित्व होता है कि वह अगले 2 स्टेशन तक आपका इंतजार कर लेता है.

क्लेम करने का मिलता है मौका

अगर आप की ट्रेन छूट जाती है तो आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच कर अपने टिकट को क्लेम कर सकते हैं. क्योंकि TTE का अधिकार होता है कि वह उस आरक्षित सीट को किसी को अलॉट कर देता है. हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है कि

आप अगले स्टेशन पर जाकर ट्रेन को पकड़ सकते हैं तो आप किसी साधन के जरिए वहां पहुंचकर अपना सीट क्लेम कर सकते हैं अन्यथा अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपकी सीट किसी अन्य वेटिंग टिकट वाले यात्री को दे दिया जाता है.