Indian Railway : ट्रेन यात्रा के दौरान कंफर्म टिकट खो जाने पर क्या होगा? जानिए – रेलवे के नया नियम..

डेस्क : भारतीय रेलवे से प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस यात्रा के दौरान आपका टिकट कहीं खो जाए। ऐसे में आप पूरे समय इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि कहीं टिकट चेकर आपको पकड़ न ले। लेकिन, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं।

बनवा सकते हैं नया टिकट : अगर यात्रा के दौरान आपका टिकट गुम हो जाता है, तो आपके पास मोबाइल से टिकट दिखाने की सुविधा भी नहीं है, तो आप टिकट चेकर यानी TTE से अपने लिए नया डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन टिकट खोने की स्थिति में आपको तुरंत टिकट चेकर से संपर्क करना होगा। पूरी बात जानने के बाद TTE आपके लिए नया टिकट जारी कर सकता है।

कुछ जुर्माना लगेगा : रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आपने काउंटर पर टिकट बुक कराया है तो चार्ट बनने से पहले अगर आप टिकट खो जाने की सूचना देते हैं तो स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपये और एसी क्लास के लिए 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। वहीं अगर आपने चार्ट तैयार होने के बाद टिकट खोने की सूचना दी है तो आपको टिकट का 50 प्रतिशत तक जुर्माना देना होगा।

ये नियम भी जानिए : अगर किसी कारण से आपको अपनी निर्धारित सीमा से अधिक यात्रा करनी पड़ती है, तो भारतीय रेलवे ने इसके लिए भी नियम बनाए हैं, जिसमें आप टीटीई से अपनी यात्रा को कुछ मामूली शुल्क देकर और उस समय तक बढ़ा सकते हैं जब तक आपको आगे की यात्रा नहीं करनी है। जहां तक ​​आप यात्रा करना चाहते हैं, आप टिकट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक निश्चित पेनल्टी देनी होगी।