Warning! टू व्हीलर पर अगर इस उम्र से कम बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, जरुर पढ़ें यह नियम

डेस्क : अगर आपके पास स्कूटर या मोटरसाइकिल है तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है क्यूंकि अब से अगर छोटे बच्चे को टू व्हीलर पर बैठाकर बाहर निकलेंगे तो आपको बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। टू व्हीलर पर अगर कोई बच्चा 4 साल से ऊपर का है तो उसको तीसरी सवारी समझा जाएगा। यह कानून मोटर वाहन एक्ट 194 A में दर्ज है और इसके तहत 1000 रूपए का चालान भी टू व्हीलर के मालिक को भरना होगा।

ऐसे में अगर बच्चे की उम्र 4 वर्ष से अधिक है और उसने हेलमेट नहीं पहना है तो भी जुर्माना भरना होगा। फिर भले ही चालाक के अलावा कोई और मोटरसाइकिल पर ना बैठा हो। इस कानून के चलते सभी लोगों को सलाह दी गई है कि वह घर से जब टू व्हीलर लेकर निकले तो यातायात नियमों का ध्यान रखें क्योंकि यह यातायात नियम की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और उनका पालन करना अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर बात करें चार पहिया वाहनों की तो उनके लिए मोटर वाहन अधिनियम 180 के अनुसार अगर कोई पुलिस वाला गाड़ी रोककर चालान के लिए पूछता है और गाड़ी चालक चलान नहीं दिखाता है तो उसके ऊपर 5000 रूपए का चालान आसानी से लगाया जा सकता है। ऐसे में उसको 3 महीने की साधारण कैद हो सकती है।

अगर आप अपने दस्तावेजों को रखने में परेशानी महसूस करते हैं तो आप ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके तहत आपको डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन एप्लीकेशन को अपने फोन में रखना होगा। इसके अंदर आपके सभी दस्तावेज जैसे गाड़ी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य चीजें रख सकते हैं। नई ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अपने दस्तावेजों को मोबाइल में रखता है तो इससे कोई परेशानी नहीं है। जब भी ट्रैफिक पुलिस दस्तावेज मांगे तो चालक सॉफ्ट कॉपी देकर उन्हें यह बता सकता है कि उसके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे में दस्तावेज रद्द करने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस को ऑनलाइन ट्रैफिक पोर्टल का सहारा लेना होता है। जब से ट्रैफिक नियमों की गाइड लाइन में बदलाव किए गए हैं तब से यह सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में जो पुलिस वाला चालान कटेगा, उसकी भी जानकारी पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगी।