लोकल हेलमेट पहनना और बनाना पड़ेगा भारी, कटेगा चालान, जानें क्या है नया कानून

डेस्क : बाइक या स्कूटर पर लगाया लोकल हेलमेट तो आपकी चालान कट सकती है। दरअसल,केंद्र सरकार दो दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून लागू कर दिया है. अगर आप लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलते हैं तो 1000 का जुर्माना लग जाएगा. इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर 2लाख का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया गया है। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जान जाती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30 जुलाई को जारी की अधिसूचना सड़क परिवहन मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BSI) की सूची में शामिल किया है. मंत्रालय ने 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं. इसके 30 दिन बाद नया नियम लागू कर दिया जाएगा.इसके तहत निर्माता कंपनियों को हेलमेंट को बाजार में बिक्री से पहले BSI से प्रमाणित करना अनिवार्य होगा. इसमें राज्य सरकार के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री पर रोक लगानेके लिए जांच करते रहे।

नए मानक में हेलमेट का वजन 10 किलो घटा विशेषज्ञों का कहना है कि बगैर हेलमेट अथवा हेलमेट की खराब गुणवत्ता होने पर हजार रुपए का चालान कटेगा. नए मानक हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर 1 किलो 200 ग्राम कर दिया गया है. दो पहिए मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने बताया कि हेलमेट को BSI सूची में शामिल होने से दो पहिया वाहन चालकों की दुर्घटना में जान बच सकेगी.उन्होंने कहा कि 2016 के अध्ययन के मुताबिक देश में हर रोज इस लोकल हेलमेट या फिर बिना हेलमेट के कारण 28 बाइक सवार सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं, इसके साथ ही परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा का कहना है कि गैर BIS हेलमेट उत्पादन स्टोर को बिक्री अपराध माना जाएगा.ऐसा करने पर कंपनी पर दो लाख का जुर्माना व सजा होगी. वंही लोकल हेलमेट का अब निर्यात भी नहीं किया जा सकेगा।