DL और RC को लेकर परिवाहन विभाग ने की बड़ी घोषणा, नहीं कटेगा चालान – जानें कब तक बढ़ा दी दस्तावेजों की अवधि

डेस्क : ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकृत यानी की आरसी को लेकर कई लोगों के दिमाग में टेंशन चल रही थी कि अगर उन्होंने इसको रिन्यू नहीं करवाया तो उनका कितने का चालान लगेगा कुछ समय पहले या खबर भी आई थी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी का रिन्यूअल नहीं किया है तो उसको 5000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि कुछ लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस और RC रिन्यू नहीं करवा पाए थे।

ऐसा इस कारण हुआ था क्यूंकि कोरोना काल के चलते सारे दफ्तर बंद थे। अब जब वह दोबारा से खुल गए हैं तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है जिसके तहत परिवहन विभाग ने नई तकनीक निकाली की है। जिसमें मात्र एक टेस्ट देकर आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। जिनका बना हुआ है वह रिन्यू करवा सकते हैं। और जिन्होंने रिन्यू नहीं करवाया उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।

सरकार एवं परिवाहन विभाग की ओर से यह फैसला लिया गया है कि वह निजी लोगों की आर्थिक समस्याओं को समझते हैं और कोरोना काल से पड़े प्रभाव को भी बखूबी जानते हैं। जिस कारण उन्होंने यह फैसला लिया है कि जिन भी व्यक्तियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी है और उस पर पड़ी डेट पुरानी हो चुकी है तो उसकी वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने के निर्देश जारी किया है और गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस 31 दिसंबर के बाद भी मान्य रहेंगे। कोविड-19 को लेकर यह एडवाइजरी विभाग ने उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की है जिनका ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पुरानी हो गई थी।

ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की मान्यता अब 31 मार्च 2021 तक मानी जाएगी और यह निर्देश सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किये जायेंगे। विभाग एवं सरकार का कहना है कि कोरोना काल हर एक के लिए परेशानी का सबब है, जिसके तहत हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और डटकर कठिनाइयों का सामना करना होगा।