केंद्र सरकार ने आज से लागू कर दिया ये नया कानून, अब धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं

डेस्क : 20 जुलाई से देशभर में एक नया कानून लागू हो गया है. उपभोक्ता संरक्षण कानून -2019 लागू होने से ग्राहकों को काफी फायदा होगा. यह कानून काफी सख्त होगा। दरअसल,नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा. सरकार के दावों की माने तो इन नए कानून के आने के बाद अगले 50 सालों तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. इस नए कानून में कई ऐसे नियम लागू होंगे जो पुराने एक्ट में नहीं थे.

इस नए कानून के आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर प्रभावी और जल्द निपटारा किया जा सकता है। इसके लिए सीसीपीए बनाया गया है. अब नए कानून में नकली और जाली मिलावटी सामान बेचने पर दुकानदार को 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, और उपभोक्ता को 1लाख से लेकर 5 लाख तक मुआवजा भी मिल सकता है। इसके साथ ही अगर ग्राहक को उत्पात से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से नुकसान होता है तो विक्रेता को 7 साल की जेल और उपभोक्ता को 5 लाख मुआवजा मिल सकता है।

इस नए कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी कंजूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकता है. चाहे उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 जनवरी 2020 में ही लागू किया जाना था फिर इसकी डेट बढ़ाकर मार्च कर दी गई लेकिन लॉकडाउन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह आज से नया कानून पूरे देशभर में लागू हो गया है। इस कानून में किसी भी उत्पाद के बारे में ग्राहकों को भ्रामक विज्ञापन देना भी महंगा पड़ जाएगा, ऐसा करने पर कार्रवाई भी की जाएगी. इसमें ऑनलाइन और टेलिसॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है साथ ही कंज्यूमर मेडिएशन सेल का गठन किया जाएगा।