देश में आज से होंगे कई बदलाव, बैंक, पेंशन, गैस सिलेंडर में नए नियम लागू

डेस्क : देश में आज यानी 1 अक्टूबर से कई जगह नए बदलावों से (changes from 1 October 2021) रूबरू होना पड़ेगा. अक्टूबर की शुरुआत से ही बैंक से और सैलरी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए है. इन नियमों में बैंकिंग रूल्स (Bank rules) से लेकर LPG समेत (LPG price) कई बदलाव शामिल किए गए है.

बैंकिंग सिस्टम में बदलाव अब कार्ड से ऑटो डेबिट के नियम में भी बदलाव किए गए .1 अक्टूबर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए RBI (Reserve Bank of India) का नया नियम लागू किया गया है। RBI का आदेशानुसार 1 अक्टूबर 2021 से बैंको व अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड और/या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। यानी की इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक इसपर अपनी मंजूरी न दे दें। ऑटो डेबिट का मतलब है तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजेक्शन जैसे एसआईपी, EMI, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट आदि। इससे जूरी हुई सूचना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के पास कम से कम 24 घंटे पहले एक एसएमएस या मेल आएगा। ऑटो-डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पेंशन नियमों में बदलाव आज यानी 1 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी देश में संबंधित हेड पोस्ट ऑफिसेज के डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) को जमा कर सकेंगे। वही बाकी पेंशनभोगी 1 से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। बता दे की जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है और पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां से पेंशन आती है।

वही खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यापार परिचालकों (फूड बिजनेस ऑपरेटर्स) के लिए 1 अक्टूबर 2021 से नकद रसीद या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख होना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुताबिक, ‘‘लाइसेंसिंग और पंजीकरण किसी भी अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और वही 2 अक्टूबर, 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अगर FSSAI नंबर का उल्लेख नहीं किया गया, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण/लाइसेंस न होने का संकेत देगा।