अब Train में चोरी करने पर होगी 5 साल की सजा, जानें – क्या है नया नियम….

Railway का सफर हम सब करते हैं, रेलवे पूरे भारत में एक बड़ा डिपार्टमेंट है लेकिन रेलवे में सफर करने वाले लोग इसमें मिलने वाला तकिया, चद्दर ,तौलिया और यहां तक कि नल की टोटी और चम्मच, केतली तक चुरा कर ले जाते हैं । इससे रेलवे को लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है ।

अब रेलवे डिपार्टमेंट इस पर कड़ा कानून लगाएगा, जिससे यह नुकसान ना हो। बता दें कि सबसे ज्यादा चोरी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन में होती है जहां लोग ट्रेन में उपलब्ध सामानों की चोरी करते हैं, इससे रेलवे का भारी नुकसान होता है,

रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर जोन से चलने वाली ट्रेनों में पिछले 4 महीने में करीब 55 लाख के सामान की चोरी हो चुकी है जो एक बड़ा आंकड़ा है। जिससे रेलवे को भारी नुकसान पहुंचता है, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले 4 महीने में 55,97406 रुपए का सामान अब तक चोरी हो चुका है जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है।

रेलवे डिपार्टमेंट का कहना है कि यह पूरी तरीके से गलत काम है और इस चोरी को लेकर इस पर रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1936 के तहत सजा का प्रावधान है, जिसमें जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है,इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है।