Aadhar : देश में किसी भी कार्य को कराने के लिए दस्तावेजों की जरूरत होती है। ऐसे में अब बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसके लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को लागू किया जा रहा है। यह अधिनियम 1 अक्टूबर से लागू हो जायेगा। इसके बाद स्कूल- कॉलेज में दाखिला और नौकरी में आवेदन करने से लेकर वोटर आईडी में नाम जुड़वाने तक बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर इस संबंध में घोषणा की है। संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने संपन्न मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया था। इसमें 1969 के एक्ट में संशोधन की मांग की गई। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर नए नियम 1 अक्टूबर से लागू करने का ऐलान किया है।
मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति
यह अधिनियम भारत के रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने का अधिकार देता है। इसके लिए सभी राज्यों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जायेगी। ये अधिकारी पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटा राष्ट्रीय डेटाबेस में साझा करने के लिए बाध्य होंगे। मुख्य रजिस्ट्रार राज्य स्तर पर एक समान डाटाबेस तैयार करेंगे। इससे आम लोगो को भी फायदा मिलेगा।