Indian Railway : अब कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर भी देना होगा Tax, जानिए – कितना वसूलेगा GST..

Indian Railway : त्योहारो का सीजन शुरू होने के साथ ही भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, ताकि यात्रियों को कन्फर्म टिकट के साथ यात्रा करने में कोई परेशानी न हो। हालांकि, अगर आप कन्फर्म टिकट को कैंसिल करते हैं, तो भारतीय रेलवे आपसे कैंसिलेशन चार्ज वसूल करेगा। इसके अलावा रेलवे कुछ टैक्स भी लेता है।

वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट की ओर से 3 अगस्त को जारी सर्कुलर के मुताबिक टिकट कैंसिल कराने और होटल बुकिंग पर जीएसटी लगेगा. सर्कुलर में कहा गया है, “ट्रेन टिकट बुक करना एक अनुबंध है जिसमें सेवा प्रदाता सेवा प्रदान करने का वचन देता है।” दूसरी ओर, जब यात्रियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो ट्रेन के टिकट रद्द कर दिए जाने चाहिए और रेलवे को रद्दीकरण शुल्क के साथ मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सर्कुलर में कहा गया है कि रद्दीकरण शुल्क एक भुगतान है, इसलिए इस पर जीएसटी लगेगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जीएसटी उसी दर पर लागू होगा जैसा यात्रा की श्रेणी पर लागू होता है। चूंकि प्रथम श्रेणी या एसी कोच टिकट पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, इसलिए रद्दीकरण शुल्क पर उसी दर पर जीएसटी लागू होगा। भारतीय रेलवे ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले एसी फर्स्ट क्लास या एसी वर्किंग क्लास टिकट रद्द करने के लिए 240 रुपये चार्ज करता है। यात्री इस टिकट की बुकिंग के समय 5% जीएसटी का भुगतान करते हैं।

वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर के मुताबिक यात्रियों को भी कैंसिलेशन चार्ज पर उतनी ही जीएसटी राशि देनी होगी। इसलिए, एक कन्फर्म एसी प्रथम श्रेणी के टिकट को रद्द करने पर एक यात्री को जीएसटी की ओर 12 रुपये (240 रुपये का 5 प्रतिशत) का भुगतान करना होगा। ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले रद्द होने पर रेलवे एसी टू टियर टिकट के लिए 200 रुपये और एसी 3 टियर टिकट के लिए 180 रुपये चार्ज करता है। यदि एक कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो टिकट की राशि का 25% रद्दीकरण शुल्क के रूप में लिया जाता है। 12 घंटे से 4 घंटे के बीच कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन पर बुकिंग राशि का 50% चार्ज किया जाता है। वहीं, ऐसे किसी भी मामले में टिकट कैंसिलेशन फीस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। हालांकि, द्वितीय श्रेणी के स्लीपर टिकट रद्द करने पर जीएसटी नहीं लगेगा।