सुप्रीम कोर्ट ने Sahara India प्रमुख सुब्रत राय की पेशी पर लगाई रोक, जानिए – अब कब मिलेगा आपका पैसा?

डेस्क : Sahara Group के प्रमुख Subrata Roy को गिरफ्तार करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार सुबह ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। शीर्ष अदालत ने राय के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में कार्यवाही पर भी रोक लगा दी, जिसमें उन्हें अपने समूह की कंपनियों के छोटे निवेशकों को जमा राशि वापस करने की योजना के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया था।

न्यायमूर्ति AM Khanvilkar की अध्यक्षता वाली पीठ ने सहारा प्रमुख की ओर से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वी गिरी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राय के वकीलों ने कहा कि सहारा समूह का मूल आपराधिक शिकायत से कोई लेना-देना नहीं है और सहारा बड़े मामलों में पक्षकार भी नहीं है। दरअसल, हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद शुक्रवार की सुबह कोर्ट में पेश नहीं होने पर राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

राय को गुरुवार को पेश होना था, लेकिन उन्हें एक दिन और दिया गया। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिहार, यूपी के डीजीपी और दिल्ली के कमिश्नर को 16 मई को सुबह 10:30 बजे राय को पेश करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामलों में दायर विभिन्न अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था, “ऐसा प्रतीत होता है कि राय को इस अदालत के आदेशों का कोई सम्मान नहीं है।” इस अदालत के पास रे को पेश करने के लिए अधिकारियों को आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

sahara group

सहारा कंपनी को पैसा मिलने की उम्मीद में 600 से अधिक निवेशकों के आवेदन मिले हैं। उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए पीठ ने मामले की सुनवाई 19 मई की तारीख तय की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने बिहार के डीजीपी को राय को मई में अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। 16 सुबह 10.30 बजे। सिब्बल ने पीठ को बताया कि ये आदेश उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किए थे, जिसका याचिकाकर्ता से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ निवेशकों ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि सहारा समूह ने उन्हें पैसा नहीं दिया और उच्च न्यायालय ने फरवरी में आदेश पारित किया था।