25 दिसंबर से बिना फास्टैग वाहनों पर रोक, जानें RTO के नए नियम

डेस्क : 1 जनवरी से परिवहन विभाग से जुड़े कुछ नियमों में फेरबदल देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जो भी चार पहिया वाहन इस वक्त चल रहे है और वह फास्ट टैग से पंजीकृत नहीं है, उनके लिए 2021 में परेशानी खड़ी हो सकती है। बता दें कि 25 दिसंबर से उन गाड़ियों पर रोक लगा दी जाएगी जो फास्ट टैग से पंजीकृत नहीं है। 1 जनवरी के बाद से अगर कोई भी वाहन चालक 24 घंटे के भीतर हाइवे के ज़रिये लौटता है और उसके ऊपर फास्ट टैग लगा हुआ है, तो उसको 50% तक की छूट मिलेगी। लेकिन, जिनके पास भी फास्टैग मौजूद नहीं है उनको किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।

केंद्र की ओर से यह साफ किया गया है कि फास्ट टैग बेहद ही आवश्यक है और जिन भी वाहन चालकों ने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है वह www.fasttag.org पर जाकर करवा सकते हैं। इस फास्टैग प्रणाली के पीछे एक डिजिटल टेक्नोलॉजी काम कर रही है जिसके तहत जो पैसा है वह अकाउंट से सीधा कट जाता है और इससे धांधली होने के विकल्प काफी कम हो जाते हैं जिसके तहत केंद्र सरकार ने इसको जरूरी कर रखा है।

NHAI के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मिलकर यह फैसला लिया की 1 दिसंबर, 2017 से पहले खरीदे जाने वाले चार पहिया वाहनों के लिए FASTag की खरीद अनिवार्य होगी।इससे कैशलेस ट्रांसेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने अधिसूचित किया था कि निर्माण और आयु की परवाह किए बिना सभी चार पहिया वाहनों में अनिवार्य रूप से फास्टैग होना चाहिए। सभी चार पहिया वाहनों के लिए यह अनिवार्य है और टोल टैक्स लेने का बेहतरीन विकल्प है। बैंक एवं ऑनलाइन तंत्रों से यह अपेक्षा की जाती है की वह इस प्रणाली में सभी चार पहिया चालकों की मदद करें और आगे बढ़ती हुई प्रक्रिया में अपना योगदान दें।