डेस्क : कभी-कभी डिस्काउंट भी लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। ऑफर और बचत के चक्कर में कई ग्राहक भी फंस जाते हैं ऐसा ही कुछ बीएस-4 वाहन खरीदारों के साथ देखने को मिल रहा है। यह पहले ही साफ हो गया था कि देशभर में 1 अप्रैल 2020 से बीएस-4 नॉम्सॅ इंजन वाले वाहनों की बिक्री बंद हो जाएगी। इसको देखते हुए सभी निर्माता कंपनियों ने अपने लाइनअप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया था। वही बीएस-4 के के स्टाक को क्लियर करने के लिए इस पर भारी डिस्काउंट का ऑफर ग्राहकों के दिए जा रहे थे और अब इसी चक्कर में कई ग्राहक फंस गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अचानक बदला फैसला डिस्काउंट के चक्कर में कई ग्राहकों ने एनसीआर के बाहर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बीएस-4 वाहन खरीदे थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों की दी गई छूट को अचानक से वापस ले लिया है। जिसके कारण कई ग्राहकों की चिंता और परेशानी दोनों ही बढ़ गई है। पहले ही बताया गया था कि दिल्ली एनसीआर में 31 मार्च के बाद से बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध है इसके कारण लोग एनसीआर के बाहर से वाहन खरीद रहे थे।
अब ग्राहकों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर के बाहर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले 10 दिन का समय दिया था लेकिन अब कोर्ट ने अचानक से फैसला बदल दिया है जिससे वाहन खरीद चुके ग्राहकों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल हो रहा है। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में 31 मार्च के बाद खरीदे गए किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।इस कारण से जो लोग बीएस-4 वाहन खरीदे हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए दलालों से संपर्क कर रहे हैं।
दलालों की तरफ से बैक डेट में रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है इसके बदले दलाल ग्राहकों से मोटी रकम भी वसूल रहे हैं। बीएस-4 वाहनों की खरीदने के लिए जो टेंपरेरी नंबर दिए गए थे वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदले जा रहे हैं इसको लेकर दलालों की तरफ से कई जिलों में सेटिंग की गई है, दलाल टेंपरेरी नंबर के लिए दिल्ली डीलर से लेकर आरटीओ ऑफिस से संपर्क बनाए हुए हैं।