Indian Railway : रेल यात्री से 35 रुपए Extra लेना पड़ा भारी, अब रेलवे चुकाएगा 2.5 करोड़ रुपए..

Indian Railway : कभी-कभी हमें यात्रा में दो-चार रुपये अधिक खर्च करने की चिंता नहीं होती है। वे छोटी-छोटी रकम को भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग नियम-कानून के तहत काम करना पसंद करते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं कोटा निवासी सुजीत स्वामी, जिनके प्रयासों से आईआरसीटीसी को करीब 2.98 लाख यात्रियों को 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

Train Ticket Cancel

रेलवे के साथ स्वामी की लड़ाई करीब 5 साल तक चली। दरअसल, स्वामी ने अप्रैल 2017 को कोटा से दिल्ली जाने के लिए 2 जुलाई का टिकट बुक कराया था। लेकिन योजना में बदलाव के कारण उन्होंने 1 जुलाई से पहले टिकट रद्द कर दिया। देश में नई कर व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होनी थी, लेकिन जीएसटी लागू होने से पहले ही उन्होंने टिकट रद्द कर दिया।

टिकट 765 रुपये का था, लेकिन 100 रुपये काटकर रेलवे ने स्वामी को 665 रुपये का रिफंड दिया, जबकि रेलवे को सिर्फ 65 रुपये काटे जाने चाहिए थे। स्वामी ने कहा कि टिकट के बावजूद उनसे सेवा कर के रूप में 35 रुपये वसूले जाते थे। जीएसटी लागू होने से पहले रद्द कर दिया गया था।तब स्वामी ने 35 रुपये का रिफंड पाने के लिए रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में आरटीआई दाखिल करना शुरू किया। स्वामी ने कम समय में दोनों मंत्रालयों में 50 से अधिक RTI दायर किए।

WITHOUT TRAIN TICKET

उसी आरटीआई के जवाब में आईआरसीटीसी ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले ट्रेन टिकट बुक किया गया था और जीएसटी लागू होने के बाद रद्द किया गया है। बुकिंग के समय लिया गया सर्विस चार्ज नॉन-रिफंडेबल है।इसके बाद आरटीआई के जरिए सवाल-जवाब की प्रक्रिया आगे बढ़ी। वहीं, एक आरटीआई के जवाब में कहा गया कि 1 जुलाई 2017 से पहले टिकट बुक कराया गया और फिर उसे कैंसिल कर दिया गया. इस कारण सेवा शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

2 रुपये के लिए तीन साल लड़े स्वामी ने कहा : IRCTC ने उन्हें 1 मई 2019 को 35 रुपये सर्विस टैक्स में से 2 रुपये काटकर 33 रुपये वापस कर दिए थे और तीन साल की लड़ाई के बाद रेलवे ने उन्हें 2 रुपये वापस कर दिए। किया हुआ। वही स्वामी ने बताया कि आईआरसीटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें बताया कि रेलवे बोर्ड ने इस दौरान सभी रद्द किए गए टिकटों (2.98 लाख) पर रिफंड (35 रुपये) देने का फैसला किया है.