रेल यात्रा के दौरान रेलवे पुलिस कभी नहीं चेक कर सकती आपसे आपका टिकट

ट्रेन को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी रेलगाड़ी से यात्रा की होगी। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन से यात्रा करते समय आपका टिकट कौन चेक कर सकता है? आइए आपको रेलवे में टिकट चेकिंग के नियमों की जानकारी देते हैं। आरपीएफ (रेलवे पुलिस बल) के लिए यात्री टिकटों की जांच करना आम बात है। लेकिन, आपको बता दें कि यह नियमों के खिलाफ है। रेलवे में सिर्फ टीटीई को ही यह अधिकार है। सिर्फ टीटीई ही यात्री टिकट चेक कर सकता है।

जुर्माना लगाने का अधिकार केवल TTE के पास है : कई बार यात्री बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा करता भी है तो जुर्माना लगाने का अधिकार सिर्फ टिकट चेकिंग स्टाफ को है। अगर आप जल्दबाजी में टिकट लेना भूल जाते हैं तो टीटीई से बात करें और अधिकृत टिकट लें। आए दिन कई बार आरपीएफ पुलिसकर्मी आपका टिकट चेक करने लगते हैं और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो डराने-धमकाने और जबरन वसूली की घटनाएं होती हैं।

अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो घबराने और भुगतान करने की जरूरत नहीं है। पहले टीटीई की मदद से अधिकृत टिकट प्राप्त करें और घटना की शिकायत किसी वरिष्ठ अधिकारी से करें। रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के छापे के दौरान ही पुलिस टिकट चेक करने में मदद कर सकती है। लेकिन, इसके बाद भी पुलिस को जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है।