रेल से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी , आरक्षित टिकट पर सफर कर सकते हैं परिवार के कोई भी सदस्य, जानिए क्या करना होगा

न्यूज डेस्क : भारतीय रेलवे में हर कोई नागरिक ट्रेन यात्रा करता है। लेकिन, कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी चली जाती है जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई यात्री किसी जगह जाने के लिए अपने नाम से ट्रेन टिकट बुक करते हैं और किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं।

लेकिन, उस यात्री के बदले उसका कोई घर का सदस्य जाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में यात्री बुरी तरह से फंस जाते हैं। क्योंकि यात्रा करना भी जरूरी है और काम भी, ध्यान दें अगर यात्रा की तारीख से ठीक पहले ऐसी समस्या आ जाती है तो आमतौर पर यात्री अपनी टिकट कैंसिल कराकर किसी अन्य परिजन के नाम से नई टिकट बुक करते हैं। लेकिन यहां एक दिक्कत और आती है कि नई टिकट बुक करने के लिए आपके परिजन को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती।

ऐसे होती है प्रक्रिया : भारतीय रेलवे में इस परिस्थिति का निवारण के लिए बेहद ही शानदार सुविधा उपलब्ध कराता है। बता दें कि नए नियमों के मुताबिक यदि कोई यात्री किसी वजह से यात्रा करने में असमर्थ हैं तो वो टिकट को अपने किसी परिजन के नाम पर भी ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके लिए यात्री को ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा।

वहां से टिकट की कॉपी दिखानी होगी और अपनी आईडी के साथ-साथ उस परिजन की भी आईडी देनी होगी। जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करनी है। सब कुछ देने के बाद यात्री को टिकट ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करना होता है। जिसके बाद रेलवे रिजर्वेशन सेंटर का अधिकारी आपकी टिकट को आपके किसी भी परिजन के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे।

यह प्रक्रिया सिर्फ परिजनों के लिए होगी ना कि किसी दोस्त के लिए : ध्यान रहे, अगर कोई भी यात्री अपनी टिकट को किसी अन्य नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो आपको सिर्फ अपने परिजन को ही देना होगा। जैसे- माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी इत्यादि। आप भूल से भी क्या प्रक्रिया अपने दोस्त या रिश्तेदार पर नहीं कर सकते हैं।

क्योंकि भारतीय रेलवे ने परिजनों के अलावा रेलवे के किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्रों को भी टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में इंस्टीट्यूट के प्रमुख को लेटरहेड पर जरूरी दस्तावेजों के साथ लिखित में ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले आवेदन करना होता है।