ट्रेन यात्रा के दौरान केवल TTE ही आपका टिकट चेक कर सकता है, रेलवे पुलिस को नहीं है अधिकार, जानिए- खास नियम

डेस्क: भारतीय रेलवे में देश का हर कोई नागरिक सफर करता है, क्योंकि यात्रियों को कम किराया और काफी कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है, इसके साथ ही रेलवे यात्रियों के लिए कई सारे फैसिलिटी भी देता है, जो हमेशा उन्हें सुविधा और सुरक्षा मुहैया प्रदान करता है, भारतीय रेलवे से जुड़े ऐसे बहुत सारे नियम है जो काफी कम ही लोग जानते हैं, तो चलिए आज आप लोगों को रेलवे जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम को बताते हैं,

कई बार रेल यात्रा के दौरान यात्री गैर-कानूनी ढंग से ही बिना टिकट के यात्रा कर लेते है जो कि रेलवे के नियम के मुताबिक गलत है, इन्हीं यात्रियों की वजह से कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन बैठे पास के यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रेन यात्रा के दौरान आपका टिकट कौन चेक कर सकता है? चलिए आपको बताते हैं. एमएम

रेलवे के नियम के मुताबिक, ट्रेन में केवल TTE ही आपकी टिकट चेक कर सकता है, ट्रेन के अंदर चाहे आरपीएफ (RPF) और जीआरपी(GRP) कोई भी पुलिस पैसेंजर का टिकट नहीं चेक कर सकता है, अगर वह ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना.. आप पुलिस के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं,

बता दें कि ट्रेन यात्रा के दौरान अगर आप बिना टिकट के पकड़े जाते है तो TTE आपके ऊपर जुर्माना तो लगाता ही है लेकिन, साथ-साथ टिकट (indian railway ticket checking rules) के पैसे भी लेता है, ध्यान दें! अगर आपके पैसा ले रहा है तो आप TTE से स्लिप यानी रशीद भी मांग सकते हैं, वही ट्रेन में आपका टिकट सिर्फ TTE ही चेक कर सकता है, और जुर्माना लगा सकता है, न की रेलवे पुलिस..