Indian Railway : अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। अब ट्रेन में सफर के दौरान ज्यादा सामान ले जाना रेल यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगर अधिक सामान ले जाना है तो पार्सल कार्यालय से सामान बुक करें। निर्धारित सीमा से अधिक माल ले जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
यात्रियों को अपना सामान बुक करने की दी सलाह : दरअसल, देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे हमेशा से लोगों की खास पसंद रहा है, क्योंकि यात्री फ्लाइट के मुकाबले ट्रेन में सफर के दौरान ज्यादा सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। वैसे तो ट्रेन से यात्रा के दौरान सामान ले जाने की एक सीमा होती है, लेकिन इसके बावजूद कई यात्री ट्रेन में बहुत अधिक सामान लेकर यात्रा करते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों को असुविधा होती है, यही वजह है कि रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं. सामान बुक करने की सलाह दी।
रेल मंत्रालय ने भी ट्वीट कर दी यह जानकारी : रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों को सलाह दी है कि यात्रा के दौरान ज्यादा सामान लेकर यात्रा न करें. मंत्रालय ने कहा, सामान ज्यादा होगा तो सफर का मजा आधा हो जाएगा! अधिक सामान लेकर ट्रेन से यात्रा न करें। अधिक सामान होने की स्थिति में पार्सल कार्यालय में जाकर सामान की बुकिंग कराएं।
इतना सामान ले जाने पर छूट है : रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्री ट्रेन में सफर के दौरान सिर्फ 40 से 70 किलो सामान ही ले जा सकते हैं। अगर कोई इससे ज्यादा सामान लेकर सफर करता है तो उसे अलग से किराया देना होगा। दरअसल, रेलवे के कोच के मुताबिक सामान का वजन अलग-अलग होता है. रेलवे के मुताबिक स्लीपर क्लास में यात्री 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। वहीं, एसी-टियर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है। जबकि फर्स्ट क्लास एसी में यात्री 70 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं।
अधिक सामान ले जाने के लिए देना होगा अतिरिक्त किराया : गौरतलब है कि निर्धारित सीमा से अधिक सामान रखने पर रेलवे यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है। इसके साथ ही स्टॉपेज, गैस सिलेंडर, किसी भी तरह का ज्वलनशील रसायन, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, तेल, ग्रीस, घी, पैकेट में लाई गई ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं को नुकसान हो सकता है। या रेल यात्रा के दौरान यात्रियों। नुकसान हो सकता है। रेल यात्रा के दौरान निषिद्ध वस्तुओं को ले जाना भी अपराध है। यदि यात्री यात्रा के दौरान इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी प्रकार का सामान ले जा रहे हैं तो रेल अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।