न्यूज डेस्क: राशनकार्ड धारकों के लिए खास खबर है। राशनकार्ड के माध्यम से अनाज लेने वाले लाभर्थियों की ओर से कई बार शिकायत की जाती रही कि डीलर राशन देने समाय घटतौली करता है। इस प्रकार की धांधली को रोकने के लिए सरकार की ओर से नियम बनाया गया है। अब डीलर/कोटेदार आपके साथ धांधली नहीं कर सकेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को पूरा राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणों को बिजली के तराजू से जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने यह बड़ा कदम राशन की दुकानों पर पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों के लिए राशन तौलते समय कटौती को रोकने के लिए उठाया है।
इस नियम में एनएफएसए के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन में पारदर्शिता के लिए अधिनियम की धारा -12 के तहत अनाज सही वजन के साथ देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोशिश है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेहूं 2 रुपये और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्रामन के हिसाब से दे रही है। सरकार ने कहा कि ईपीओएस उपकरणों को ठीक से संचालित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लाभ के साथ बचत को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार सहायता नियम) 2015 (2) नियम के उप-नियम 7 में संशोधन किया गया है।