PM Kisan Samman Yojana: अब दंपत्तियों को मिल पाएगा किसान योजना का लाभ, बस करना होगा ये काम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में सालाना 6000 यानी टीन महीने पर 2000 रूपए भेजती है। पर अब इस योजना में कई बदलाव किए गए हैं। आवेदन को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर, योजना बनाने से लेकर अब तक कई नए नियम बने और बदल चुके हैं। जिसके बाद अब इस योजना के तहत दांपत्य को यानी पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभमिलने की बात की जा रही है।

ये लोग हैं लाभार्थी पीएम किसान योजना के नियम के तहत, पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथी ही यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसकी फर्जी करार दिया जाएगा। साथ ही साकार उनसे रिकवरी करेगी। इसके अलावा भी कई प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं। साथ ही ये भी सूचित किया गया है कि अपात्र किसान यदि इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी। इस योजना के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी पति या पत्नी में से किसी ने भी इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा।

ये लोग हैं अपात्र इस योजना के नियम के अनुसार यदि कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न करके अन्य कार्य कर रहे हो। या फिर दूसरों के खेत में काम कर रहे हों और खेत उनका ना हो। तो ऐसे किसान इस योजना के लाभ के हकदार नहीं हैं। साथ ही यदि कोई किसान अपने खेत में काम कर रहा हो पर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

ये भी होंगे लाभ से वंचित यदि कोई व्यक्ति की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोगों को भी किसान योजना के लाभ नहीं दिया जाएगा। बता दें अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार जन भी आएंगे। साथ ही आयकर भरने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।