फिर से बदल गए ट्रैफिक वाहनों के लिए नियम! अब अपनी लेन में चलने पर भी कटेगा 10 हजार का चालान- जानें

डेस्क: बता दें कि राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स को हाल ही में सख्त कर दिया गया है और अभी तक ट्रैफिक के नियमों का पालन ना करने वालों को जुर्माना देना पड़ता था लेकिन दिल्ली में अपने ट्रैफिक रूल्स आ गए हैं ट्रैफिक रूल में यदि अब आप इमरजेंसी सेवा में लगे वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं तो दिल्ली के ट्रैफिक नियम आपके लिए सख्त हो जाएंगे और आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।

आपको यह बता दें कि अब दिल्ली में यदि इमरजेंसी वाहनों जैसे कि एंबुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड जैसे अन्य वाहनों को यदि रास्ता नहीं दिया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि अभी तक ट्रैफिक रूल्स में इन वाहनों के लिए रास्ता छोड़ना अनिवार्य नहीं करा गया था लोग अपनी इंसानियत के तौर पर ही इन वाहनों के लिए स्वयं से रास्ता छोड़ दिया करते थे जो कि निश्चय ही अपने आप में काफी अच्छी बात है लेकिन अब दिल्ली में नए ट्रांसपोर्ट नियमों के दौरान इस बात को सामने लाया गया कि दिल्ली की सड़कों पर चल रही इन इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता छोड़ना अनिवार्य कर दिया जाए यदि कोई भी चालक इस नियम का उल्लंघन करता नजर आता है तो अगले ही स्टॉप पर उससे भारी जुर्माना वसूल कर आ जाएगा।

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लीगल अफेयर्स के और लाइसेंस सिंह के ऑफिसर श्री संजय सिंह ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लोगों को इस जानकारी के बारे में अवगत करवाया उन्होंने कहा कि यदि आप से दिल्ली की सड़कों पर इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं दिया जाएगा तो वाहन चालकों पर कम से कम 10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन्होंने अपने ट्वीट से लोगों से यह अपील की है कि वह इस नियम का पालन करें और यदि कोई भी इस नियम का पालन करता नहीं दिखेगा तो जुर्माने के साथ-साथ उस पर कड़ी कार्यवाही की जाने का भी निर्देश है।