आपकी जेब में रखे इस रंग के नोट चल;ेंगे या नहीं – जानें RBI ने क्या कहा ?

जब हम खरीददारी करने के लिए बाजार में निकलते हैं तो कई बार ऐसे नोट मिल जाते हैं, जिनपर लिखा होता है या फिर रंग लगा होता है। ऐसे में आपके दिमाग में आता है ये नोट चलेगा या नहीं? क्योंकि अगर नोट छोटा हो तो एक बार को इंसान उसे भूल जाता है लेकिन, अगर नोट 500 या 2000 का होता है तो चिंता होने लगती है। आज हम आपको ीासे ही नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दी गई जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं।
क्या कहता है RBI ?


देश के केंद्रीय बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) ने कहा कि बैंक उन नोटों को लेकर से इंकार नहीं कर सकता जो रंगे, दागदार या फिर उनपर लिखावट हुई हो। महात्मा गांधी (नई) सीरीज सहित सभी बैंक नोट, जिनपर लिखी गिनती पढ़ने में आती हो किसी भी ब्रांच में जमा कराए जा सकते हैं। इतना ही ही कटे-फटे नोटों को भी बैंक में जाकर बदलवाया जा सकता है।


RBI समय-समय पर कटे-फटे नोटों को लेकर एक सर्कुलर जारी करता है। इस तरह आप नोटों को RBI बैंक की किसी भी ब्रांच और RBI कार्यालय में जाकर बदलवा सकते हैं। हालांकि एक बार में 20 नोटों को ही चेंज करवाया जा सकता है। इसके साथ ही इन 20 नोटों का मूल्य 5 हज़ार से ज्यादा नहीं होना चाहिए।


अगर आपके पास 5 हज़ार से ज्यादा की वेल्यू के फटे नोट है तो आपको नोट बदलने के लिए चार्ज देना होगा। फटे के अलावा आप टुकड़े-टुकड़े हो चुके नोटों को भी बदल सकते हैं। लेकिन, इस तरह के नोटों को बदलने की प्रक्रिया थोड़ा मुश्किल होती है। टुकड़े-टुकड़े नोटों को RBI की ब्रांच में पोस्ट के जरिये भेजने पढ़ते हैं। इस तरह के नोटों को बदलने के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट, ब्रांच का पता, IFSC कोड और बदलने वाले नोटों के वेल्यू की जानकारी देनी पड़ती है।


कटे-फटे और जले नोट RBI के अलावा कोई और बैंक नहीं बदलेगा। अगर बदलने वाले नोटों पर कोई भी राजनीतिक स्लोगन या नारा लिखा है तो वो नोट नहीं बदला जाएगा। इसके साथ ही वो नोट भी बदले जायेंगे जो जानबूझ कर फाड़े गए हों। इसके अलावा किसी व्यक्ति और संस्था के हितों को पूरा करने में सहायक होने पर बैंक ऐसे नोटों के सम्बन्ध में ऐसे दावे को RBI नियमावली, 2009 के तहत निरस्त कर देगा।