डेस्क : दोपहिया और चार पहिया वाहन मालिकों को अक्सर ही कामकाज के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता है। ऐसे में उनको अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। भारत सरकार की ओर से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नया नियम जारी किया गया है। इस नियम के तहत यदि आप अपनी गाड़ी को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी। यह जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी जा रही है।
भारत सरकार ने नई भारत सीरीज निकाली है, जिसके तहत सिर्फ गाड़ी के लिए एक रजिस्ट्रेशन मार्क करवाना अनिवार्य होगा होगा। इस परेशानी को समझते हुए भारत सरकार ने लोगों को रजिस्ट्रेशन की सिर दर्दी और बेवजह के झंझट से राहत देने का काम किया है। अब जब भी आप दूसरे राज्य जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी बेसिस पर किया जाएगा। यह कार्य उन कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है जिनको अक्सर ही एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है। इस सुविधा के तहत सरकारी और प्राइवेट लोगों को फायदा मिलेगा। पिछले नियम और कानून के मुताबिक़ आप एक सिमित अवधी के तहत ही अपना वाहन दुसरे राज्य में रख सकते हैं, इस कार्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यदि आप अपना वाहन लेकर दुसरे राज्य जाते हैं तो मात्र 12 महीने के लिए ही उसको रख सकते हैं। भारत सीरीज़ के आने से लोगों को काफी राहत मिलेगी और वह दुबारा रजिस्ट्रेशन कराने के झंझट से बच जाएंगे।