Driving licence खो जाने पर नो टेंशन! घर बैठे यूं बनाएं नया DL, RTO और दलालों का चक्कर खत्म.. जानें –

डेस्क : ड्राइविंग लाइसेंस नए नियम से जुड़े काम की खबर है। अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस(Driving licence) खो दिया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे आसानी से सेकेंड यानि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।

दरअसल, कई जगहों पर योजनाओं का लाभ लेने से लेकर आईडी प्रूफ के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपका असली ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या किसी वजह से फट जाता है तो वाहन को सड़क पर ले जाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्राप्त कर सकते हैं।

एफआईआर दर्ज करनी होगी : अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है तो सबसे पहले इसकी एफआईआर थाने में दर्ज करानी होगी। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना हो गया है जो स्पष्ट नहीं है या फटा हुआ है, तो आपको डुप्लीकेट के लिए मूल जमा करना होगा। इसके बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।

इन आसान चरणों का पालन करें

  • सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  • अब यहां मांगी गई डिटेल्स भरें।
  • इसके बाद एलएलडी फॉर्म भरें।
  • अब इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
  • इसके साथ ही अपने सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें।
  • अब इस फॉर्म और सभी दस्तावेजों को आरटीओ कार्यालय में जमा करें।
  • इसे ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाएगा।

ऑफ़लाइन के लिए इन चरणों का पालन करें

  • आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
  • इसके लिए जिस आरटीओ से आपको मूल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था, वहां पहले जाएं।
  • यहां आप एलएलडी फॉर्म भरकर सबमिट कर दें।
  • इस फॉर्म के साथ विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क भी भरें।