Indian Railway : ट्रेन टिकट खो जाना या फिर चोरी होने पर घबराएं नहीं! ऐसे मिलेगा रिफंड का पैसा.. जानें – कैसे ?

Indian Railways : भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को हर परेशानियों में सहायता करने का हर संभव प्रयास करता है। ऐसे में यदि आपका कंफर्म या आरएसी टिकट गुम हो जाता है, या चोरी हो जाता है, या फिर कट फट जाता है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई चीजें पता ना होने की वजह से लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे के अधीन प्रावधान है, जिसके तहत ऐसे यात्रियों के लिए विशेष सुविधा दी गई है।

TRAIN ROUTE DIVERT

यदि आप ट्रेन से सफर करने के लिए पूरा तैयार हैं और आपका टिकट गुम हो गया है फिर भी आप की यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। भारतीय रेलवे के प्रावधान के मुताबिक आप अपने टिकट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसके कुछ शर्त भी है। टिकट गुम होने के साथ ही आपको भारतीय रेलवे को बताना होगा। चोरी होने, गुम होने, फट जाने या कट जाने की स्थिति में डुप्लिकेट टिकेट जारी किया जाता है।

Train-Ticket Booking

डुप्लीकेट टिकट प्राप्त करने के लिए आपको इसकी सूचना ट्रेन की चार्ट लगने से पहले देना होगा। यदि चार्ट लगने के बाद करते हैं। तो आप से टिकट के 50 फीसदी रुपए वसूले जाएंगे। वहीं यदि चोट लगने से पहले सूचना देते हैं, तो इसके लिए निम्न चार्ज रखा गया है। यह स्लीपर के लिए 50 रूपये अथवा ऐसी बोगियों के लिए 100 रूपये चार्ज करता है। वहीं बता दें कि ट्रेन छूट जाने की स्थिति में आपके टिकट के पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे।