रेलवे ने दी चेतावनी! Train सफर के दौरान ये गलती करने पर भारी जुर्माना के साथ होगी जेल, जानें – नया नियम..

Indian Railway : भारतीय रेलवे में सफर करने वालों यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दे की रेलवे ने यात्रियों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है। रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यह सख्ती दिखाई है। रेलवे ने ट्वीट कर यह बात कही : रेलवे ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है।

रेलवे ने एक ट्वीट में कहा है कि यात्री ट्रेन में यात्रा के दौरान खुद को न ले जाएं और न ही किसी को ज्वलनशील सामग्री ले जाने दें, यह दंडनीय अपराध है। अगर कोई यात्री ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में आग फैलाना या ज्वलनशील सामान ले जाना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। तीन साल। सकना। साल, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से। आप जा सकते हैं

क्या प्रतिबंधित है : रेलवे की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में मिट्टी का तेल, सूखी घास, चूल्हा, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखों या आग फैलाने वाली ऐसी किसी भी वस्तु के साथ यात्रा नहीं करें. हम क्या कर सकते है। यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने यह सख्ती दिखाई है।

रेलवे परिसर में भी धूम्रपान पर प्रतिबंध : गौरतलब है कि आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार रेल यात्रा को छोड़कर कोई भी यात्री रेलवे परिसर में धूम्रपान नहीं कर सकता है. अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा यात्री को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।