Indian Railway : अब टिकट नहीं होने पर भी ट्रेन से नहीं उतार सकता TTE, जानिए – रेलवे का नया नियम..

Indian Railway : भारतीय रेल कहीं दूर सफर करने के लिए एक मात्र बेहतर साधना है। रेलवे से हर वर्ग का व्यक्ति सफर कर सकता है। ऐसे में देश के अधिकांश लोग रेलवे से सफर करते हैं। रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई नियम बनाया है। ऐसे में यात्रियों को इन नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है। रेलवे के एक नियम के तहत किसी अकेले महिला यात्री को टीटीई ट्रेन से नीचे नहीं उतार सकता है, चाहे महिला बिना टिकट के ही हो।

बतादें कि रेलवे भारतीय रेलवे बोर्ड ने इस कानून को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। यह कानून साल 1989 में एकेले सफर कर रही महिलाओं के सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनाया गया था। भारतीय रेलवे के नियमों के तहत बिना टिकट के सफर कर रही महिला यात्री को कोई टीटीई ट्रेन से नीचे नहीं उतारा सकता है। इस स्थिति में टीटीई को जिला मुख्यालय के स्टेशन पर कंट्रोल रूम यह देना करना होता है। फिर यहां से जीआरपी की महिला कॉन्स्टेबल की जिम्मेदारी होती है कि उसे टिकट के साथ दूसरी ट्रेन में बिठाएं।

इंडियन रेलवे की ओर से महिलाओं के सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई नियम बनाये गए हैं। रेलवे हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है।महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही 1989 को कानून बनाया गया था। हालांकि कानून बनने के बाद भी कई ऐसे केस सामने आएं जिससे लगा कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसे देखते हुए रेलवे ने इस इस कानून को सख्ती से पालन किये जाने का फैसला लिया है।