अब अस्पतालों में भी मांगा जाएगा Pan Card, नहीं देने पर आएगा Income Tax का नोटिस!

डेस्क : इनकम टैक्‍स डिर्पाटमेंट ने अस्पतालों के साथ बैंक्वेट हॉल और दुकानों में नकद लेनदेन पर नजर रखने का फैसला लिया है. जहां विभाग ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए कदम उठाया है. आयकर विभाग के अनुसार कैश लेनदेन कानूनी नहीं होते हैं और इस लेनदेन से आपको परेशानी हो सकती है. लोन या जमा के रूप में 20,000 रुपये या उससे ज्‍यादा कैश लेना बैन किया है. एक शख्‍स किसी दूसरें शख्‍स से 2 लाख रुपये या उससे ज्‍यादा अमाउंट कैश में नहीं ले सकता.

PAN CARD AFTER Death

मरीजों से लिया जाएगा पैन नम्‍बर : आयकर विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि कई अस्‍पताल मरीजों से पैन कार्ड नहीं लेते हैं. इसके लिए विभाग अस्‍पतालों और लोगों को जागरुक करने में लगा हुआ है. जो अस्‍पताल, कानून का उल्‍लंघन करते है. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हेल्‍थ सर्विस प्रोवाइडरों से डेटा लिया जा रहा है. इसके माध्यम से मरीजों को ट्रैक किया जाएगा जिसने हेल्‍थ केयर सेवा लेने के लिए ज्‍यादा कैश दिया हो. आयकर विभाग लोगों द्वारा जमा किए गए रिटर्न में कोई गलती पाती है तो उसका पता लगाने के लिए वार्षिक सूचना विवरण का सहारा लिया जाएगा.

बैंक्‍वेट हॉल भी रडार पर : आयकर विभाग बैंक्‍वेट हॉलों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर सकता है. कई बार बैंक्‍वेट हॉल वाले कैश ट्रांजैशन को नहीं दिखाते है. इसके अलावा डिपार्टमेंट की नजर कुछ पेशेवरों लोगो पर भी है. विभाग ने कई आर्किटेक्‍टों के खिलाफ एक्‍शन भी लिया है.

आयकर विभाग का कहना है कि उसके पास कई जानकारी मौजुद है. जिसके माध्यम से वह आसानी से टैक्‍स चोरी करने वालों तक पहुंच सकते है. आयकर विभाग एनुअल इनफॉर्मेशन स्‍टेटमेंट के माध्यम से बड़े ट्रांजैक्‍शन पर नजर रख रही है. इस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा. इसके बाद जो डेटा मैच नहीं करेगा, उन मामलों को फिर से देखा जाएगा.