इनकम टैक्स : इस बजट में अपनी कमाई के हिसाब से जानिये आपको कितना देना होगा टैक्स

डेस्क : भारत का 2020-21 बजट सत्र शुरू हो गया है यह आम बजट केंद्र सरकार द्वारा प्रसारित किया जाता है। हमेशा से यह बजट एक ब्रीफकेस में होता है लेकिन इस बार इसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेबलेट के जरिए शुरू किया। इस बार भारत के टैक्सपेयर्स ने इस बजट से काफी उम्मीद लगा रखी थी। उम्मीद यह थी की टैक्स में बड़े स्तर पर छूट मिलेगी लेकिन टैक्सपेयर के स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। जिसकी वजह से टैक्सपेयर को इस बार के बजट में झटका लगा है।

यहां पर हम जानने वाले हैं कि कितनी कमाई पर कितना टैक्स देना होगा। इस बार सरकार की ओर से टैक्स को लेकर दो तरह के फैसले किए गए हैं पहला फैसला जिसमें 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आइटीआर नहीं भरनी होगी और दूसरा फैसला यह है कि इस साल होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली डेढ़ लाख तक की छूट बरकरार रहेगी।

बता दें कि अगर आपकी आए साल में 5,00,000 से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर आपकी आए 5,00,000 से 7,50,000 के बीच आती है तो इस पर आपको सीधा 20% टैक्स देना होगा। नई स्कीम के आधार पर सिर्फ 10% ही टैक्स देना होगा। अगर आपकी कमाई का स्तर 7 लाख 50 हजार से 10,00,000 तक का है तो आपको पुरानी स्कीम के तहत 20 फ़ीसदी टैक्स देना होगा और नई स्कीम के हिसाब से 15 फीसदी टैक्स भरना होगा। ऐसे में अगर आपकी कमाई 10,00,000 से 12,50,000 के बीच आती है तो आपको पुरानी स्कीम के हिसाब से 30% टैक्स देना होगा और नई स्कीम के तहत आपको मात्र 20% टैक्स देना होगा।