डेस्क : भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को कई प्रकार की सुविधा देता है। ऐसे में इन सभी सुविधाओं के बारे में यात्रियों को पता नहीं चलता है जिसके चलते हैं हम आपके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जिसको जानने के बाद आपको जरूर तसल्ली होगी।
कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपका कंफर्म टिकट खो जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आज हम आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आए हैं?
रेलवे इस गलती को एक सामान्य भूल मानता है, जिसके चलते वह अपने यात्रियों को भूले हुए टिकट के एवज में एक सुविधा देता है। यदि आप अपने टिकट को भूल जाते हैं या टिकट खो जाता है तो आपको दूसरा टिकट दे दिया जाता है। यह उसकी टिकट की डुप्लीकेट कॉपी होती है जिसका रेलवे अलग से चार्ज लेता है।
यदि आप यह सूचना चार्ट तैयार होने से पहले रेलवे को देते हैं तो आपको डुप्लीकेट टिकट मात्र 50 रूपए पर उपलब्ध हो जाता है। वही सेकंड और स्लीपर क्लास को छोड़कर आप से डुप्लीकेट टिकट का 100 रुपया चार्ज किया जाता है। यदि आप आरक्षण चार्ट लगने के बाद कंफर्म टिकट भूलने की जानकारी रेलवे को देते हैं तो आपको किराए के 50% की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट दिया जाता है।
यदि आपका कंफर्म टिकट कट-फट गया है तो आपको डुप्लीकेट टिकट मिलेगा। अन्यथा वेटिंग लिस्ट वाले टिकट पर आपको किसी भी प्रकार से डुप्लीकेट टिकट नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं अगर रेलवे को यह मालूम लगता है कि यात्री का टिकट वास्तविक और प्रमाणिक रुप से सत्यापित हो चुका है तो वह इस टिकट पर रिफंड भी स्वीकार करते हैं। ऐसे में यदि आपका खोया हुआ टिकट मिल जाता है और आपने फिर भी डुप्लीकेट टिकट ले लिया होता है तो आपको डुप्लीकेट टिकट वापस करने पर पैसे भी वापस मिल जाते हैं लेकिन रेलवे इस पैसे से आपके 20 रूपए काट लेता है।