यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेल सफर के दौरान अगर नहीं लगाए है मास्क तो देना पड़ेगा 500 का जुर्माना.. जानें- नया नियम

न्यूज डेस्क: देश में कोरोना के नए मामले अब धीरे-धीरे कम होने लगे हैं, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला है.. इसी के मद्देनजर भारतीय रेलवे (INDIAN RAILWAY) ने यात्रियों के हित एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि, देश में कोरोन के मामले कम होने से लोग नियम का उल्लंघन करने पर तुल गए हैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा है माने देश से कोरोना खत्म हो गया है।

तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.. भारतीय रेलवे ने इसी पर लगाम कसने के लिए एक नया नियम लाया है। नया नियम के मुताबिक, अगर आप देश के कोई भी ट्रेन जैसे-पैसेंजर, मेल,सुपरफास्ट, राजधानी, या फिर कोई भी ट्रेन हो, अगर आप यात्रा के दौरान मास्क नहीं लगाते हैं तो आप पर 500 का चालान कटेगा। तो चलिए आपको पूरा नियम समझाते हैं।

क्या कहता है नया नियम –

खबर के अनुसार रेलवे ने अपने कोविड -19 दिशा निर्देशों को छह महीने या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है। नए आदेश में कहा गया है, “रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।” बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, जुर्माना सितंबर तक लागू होना था, लेकिन अब इसे और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

आदेश जारी किया गया:

दरअसल, 17 अप्रैल को जारी एक आदेश के माध्यम से, रेलवे बोर्ड ने जोनों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया था कि हर कोई ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में फेस मास्क या फेस कवर पहने। और इसके तहत ऐसे मास्क के बिना पाए जाने वालों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाने को कहा था। अब, मामले की समीक्षा की गई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि उक्त निर्देश की वैधता को छह महीने यानी 16.04.2022 तक या इस संबंध में जारी किए गए अगले निर्देश तक बढ़ा दिया गया है।