Indian Railway : अब ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर भी देना होगा GST चार्ज, जानिए कितना महंगा पड़ेगा..

Indian Railway : यह जीएसटी है कि पीछा ही नहीं छोड़ता। अब होटल में कमरा या ट्रेन की टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल अब किसी भी व्यक्ति के होटल टिकट बुक कर उसे कैंसिल करने या ट्रेन टिकट को कैंसिल करने पर GST लगेगा। जीएसटी के नियमों के अनुसार किसी भी बुकिंग को कैंसिल करना एक तरह से डील से मुकर जाना है। जिस प्रकार डील कैंसिल करने पर फाइन भरना होता है। ठीक उसी प्रकार ग्राहक को अब इस पर भी टैक्स देना होगा।

इस संबंध में बीते काफी समय से विवाद भी चल रहा था। वहीं अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी भरना होगा। वित्त मंत्रालय के टेक्स रिसर्च इकाई ने सर्कुलर भी जारी किया। सर्कुलर के हिसाब से होटल के कमरे टजिस दर से बुक किया गया था कैंसिलेशन चार्ज भी उसी जीएसटी दर से काटा जाएगा।

कितना लगेगा टैक्‍स : सर्कुलर के मुताबिक ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच के लिए टिकट लेते हैं और उसे कैंसिल करने पर आपको 5 फ़ीसदी जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। यह तो टिकट पर लगाया जाने वाला दर है। इसके अलावा हवाई यात्रा या होटल का कमरा बुक कर उसे कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज उसी दर पर देना होगा जिस दर पर आपने इसे बुक किया था।

इन जगहों पर नहीं देना होगा GST : इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि धार्मिक और चैरिटेबल संस्थानों के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले कमरों पर जीएसटी दर नहीं लगेंगे। बीते दिनों में जीएसटी काउंसिल की ओर से निर्णय लिया गया था कि होटल में कमरों की किराया हर दिन के हिसाब से 1000 रूपये से कम है तो उन पर 12 फ़ीसदी की दर से जीएसटी लगाई जाएगी ।