खुशखबरी यदि आपके घर में है 18 वर्ष से कम का बच्चा तो नहीं रेल यात्रा में नहीं लगेगा किराया

डेस्क : रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन आज भी रेलवे के कुछ ऐसे नियम हैं जो यात्रियों को नहीं पता होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर 18 साल से कम उम्र का किशोर बिना टिकट के पकड़ा जाता है, तो टीटीई उन पर जुर्माना नहीं लगा सकता है। ऐसे दर्जनों नियम हैं जो रेल यात्रियों के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। आपको बता दें कि अगर आप रेलवे के किसी डिब्बे में चोरी हो जाते हैं तो आप मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपके दावे पर 6 महीने तक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आप उपभोक्ता फोरम में रेलवे के खिलाफ भी जा सकते हैं। कुछ नियम हैं जिन्हें देश के प्रत्येक नागरिक को जानना आवश्यक है।

चोरी के नियम: सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, “यदि ट्रेन में यात्रा करते समय आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आप आरपीएफ पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। आप एक फॉर्म भी भर सकते हैं जिसमें कहा गया है कि यदि आप… ‘छह महीने से माल नहीं मिला तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत करें’। इसके अलावा, रेलवे माल की लागत का अनुमान लगाकर उनके मुआवजे का भुगतान करता है। जो आपको आपके नुकसान की भरपाई करेगा।

कोई जुर्माना नहीं: रेल मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा जाता है तो टिकट चेकिंग स्टाफ जुर्माना नहीं वसूलेगा, बल्कि सिर्फ किराया वसूल करेगा. नियम में यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसके बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी.

यात्रा नहीं कर सकते: अगर किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट है तो वह ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकता है। यदि वे यात्रा करते हैं, तो उन्हें न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना देना होगा और फिर अगले स्टेशन से एक सामान्य कोच में यात्रा करनी होगी। हालांकि, अगर चार में से दो यात्रियों का टिकट कंफर्म हो जाता है, तो बाकी दो टीटीई से अनुमति लेकर अपनी सीट पर जा सकते हैं।

आपको जुर्माना भरना होगा: अगर आपके पास यात्रा के दौरान पास टिकट नहीं है। इसलिए रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस सेक्शन के तहत, आपसे रेलवे द्वारा तय की गई दूरी के लिए निर्धारित साधारण किराया या ट्रेन द्वारा रवाना किए गए स्टेशन से ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के लिए निर्धारित साधारण किराया और रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, यदि आपके पास निम्न श्रेणी का टिकट है, तो आपसे किराए के अंतर का शुल्क लिया जाएगा।

मुकदमा चलाया जाएगा: अगर कोई यात्री टिकट से छेड़छाड़ करते हुए यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।