30 जून से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो झेलना पड़ सकता है बड़ा नुक्सान

डेस्क : कोरोना महामारी के चलते यदि आप भी एक महीने से घर पर बैठे थे, तो निश्चित ही आपके बैंक का कार्य बाधित हुआ होगा। यदि आपको अपने बैंक से जुड़ा कोई भी कार्य करवाना है, तो इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य है। लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई है, ऐसे में यदि आप 30 जून 2021 से पहले अपने आधार और पैन को लिंक करवा लेते हैं, तो भविष्य में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं।

आपको खास ख्याल रखना होगा कि कई बैंक के जरूरी काम आधार कार्ड और पैन कार्ड पर निर्भर करते हैं। ऐसे में आप जून महीने के अंत तक अपने दोनों दस्तावेजों को लिंक करवा ले। चलिए जानते हैं बैंक के ऐसे काम के बारे में जिनको करने में आपको परेशानी आ सकती है। एक जुलाई से कैनरा और सिंडिकेट बैंकों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते अब दोनों बैंकों के ग्राहकों का आईएफएससी कोड बदल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्यूंकि दोनों बैंकों का विलय हो चुका है। सभी ग्राहकों को बैंक की और से नए आईएफएससी कोड बनाकर दिया जा रहा है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और से यह साफ़ कहा गया है की जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका आधार और पैन लिंक नहीं हैं, वह जल्द से जल्द आधार और पैन लिंक करवा लें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो एक हजार रूपए का जुर्माना इनकम टैक्स की तरफ से निर्धारित किया गया है। ऐसे में पैन कार्ड पर भी ख़तरा बन जाता है। कई बैंकों द्वारा जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई समेत अन्य बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए स्पेशल एफडी लॉन्च की थी। ऐसे में अब स्पेशल एफडी की योजना का 30 जून को अंत हो रहा है। इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिलने की संभावना है।