डेस्क : ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर अक्सर ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है,इस बार मामला Flipcart का है जिसमें हाल ही के एक फैसले में, आयोग ने Online रिटेलर को 20,000 रुपये का जुर्माना, 10,000 रुपये की कानूनी व्यय प्रतिपूर्ति और 12,499 रुपये (मोबाइल फोन की कीमत) के बराबर धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया। इसकी अध्यक्ष एम शोभा और सदस्य रेणुकादेवी देशपांडे ने यह फैसला सुनाया।
अगले ही दिन होनी थी डिलीवरी
बेंगलुरु के राजाजीनगर पड़ोस की रहने वाली दिव्यश्री जे ने Flipcart के खिलाफ मामले में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसमें यह दावा किया गया कि उसने 15 जनवरी, 2022 को E-कॉमर्स साइट से कुल 12,499 रुपये का मोबाइल फोन ऑर्डर किया था, जिसकी डिलीवरी अगले दिन के लिए तक निर्धारित थी।
उन्होंने यह दावा किया कि कंपनी को पूरा कैश मिल गया था, लेकिन उन्होंने फिर उपभोक्ता को स्मार्टफोन नहीं दिया। Flipcart ने अदालत से अधिसूचना प्राप्त करने के बावजूद आयोग को एक अभ्यावेदन नहीं भेजने का फैसला किया था।
बेंगलुरु कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के मुताबिक, Flipcart ने न केवल ग्राहक सेवा के मामले में पूर्ण अक्षमता प्रदर्शित की, बल्कि अनैतिक व्यवहार में भी यह लिप्त रही। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि चूंकि ग्राहक का फोन देने में फ्लिपकार्ट से देरी हुई, इसलिए उसने वित्तीय नुकसान और मानसिक तनाव दोनों का अनुभव किया हैं।
इस आदेश में कहा गया है कि ग्राहक ने बार-बार कस्टमर केयर से संपर्क किया था और मोबाइल रिसीव किए बिना ही किस्त भी चुका दी।