द्रोपदी मुर्मू बनी देश की पहली नागरिक, अन्य लोगो को भी दिया गया है सूची में स्थान, जाने

डेस्क : भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चयनित हुई है।आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद द्रौपदी मुर्मू ना सिर्फ देश की राष्ट्रपति कही जाएंगी, साथ ही साथ देश की पहली नागरिक भी बन जाएंगी। भारत का पहला नागरिक देश का राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं तो इस लिस्ट में और भी नाम जरूर होंगे जो भारत के अन्य गणमान्य लोगों को दिए गए होंगे।आम नागरिकों को भी कोई ना कोई स्थान जरूर दिया गया होगा। जानते हैं भारत की सूची जिसमे देश के राष्ट्रपति के बाद किन लोगों को देश में किस नंबर की वरीयता दी गई है। साथ ही साथ भारत के आम नागरिक को इस लिस्ट में कौन सा स्थान प्राप्त है।

पहले से दसवे क्रम में राष्ट्रपति से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री व अन्य कई लोगो को दिया गया है स्थान देश के राष्ट्रपति जो भारत के पहले नागरिक कहे जाते हैं। इनके बाद सूची में स्थान आता है दूसरे नागरिक का जो देश के उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। तीसरे पर देश के प्रधानमंत्री तो चौथे पर सभी राज्य के राज्यपाल को रखा जाता है। पांचवें स्थान पर सूची में दो लोगों को रखा गया है। देश के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति। देश का छठा नागरिक मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष को माना जाता है।

पुनः सातवें स्थान पर सभी राज्यों के सीएम और पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता ,नीति आयोग के उपाध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भारत रत्न विजेताओं को दिया गया है।भारत में आठवें स्थान पर भारत में मान्यता प्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को दिया गया है। वहीं नौवें नागरिकों के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयर पर्सन ,चीफ इलेक्शन कमिश्नर ,भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा दसवें स्थान पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन ,डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर ,नीति आयोग के सदस्य और राज्यों के मंत्री को दिया गया है।

वरीयता सूची में एजी से लेकर विधानसभा के चेयरपर्सन तक आते हैं ग्यारहवें स्थान पर इस सूची में अटॉर्नी जनरल ,कैबिनेट सचिव तथा उप राज्यपाल हैं। बारहवें स्थान पर पूर्व जनरल या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के चीफ होते हैं। भारत का तेरहवाँ नागरिक राजदूत और साधारण एवं पूर्व नियोक्ता हैं जिन्हें कि भारत में मान्यता दी गई है। चौदहवें स्थान पर राज्यों के चेयर पर्सन और राज्य विधानसभा के स्पीकर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आते हैं।

वही पंद्रहवा नागरिक राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर्स ,केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री ,दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसिल और केंद्र के उप मंत्री को दिया गया है। देश का सोलहवां नागरिक लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले को दिया जाता है। सत्रहवाँ नागरिक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ,अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्य्क्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है।

इसके बाद अठारह वा नागरिक राज्यों में कैबिनेट मंत्री, राज्य विधानमंडल के सभापति और अध्यक्ष और राज्य विधान मंडल के उपाध्यक्ष, मंत्री राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद दिल्ली संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद में के अध्यक्ष और उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में दिया गया है। वहीं उन्नीशवां नागरिक संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के उप मंत्री को दिया जाता है। बीसवाँ स्थान राज्य विधानसभा के चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरमैन को दिया गया है।

आम नागरिकों को भी दिया गया है सूची में स्थान इकीसवा नागरिक संसद सदस्य को दिया गया है। बाईस वा नागरिक भारत में राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर को तथा इसके बाद आर्मी कमांडर, आर्मी स्टाफ और इन्हीं के रैंक के बराबर के अधिकारियों को, भारत सरकार के मुख्य सचिव को, भाषाई अल्पसंख्यक के आयुक्त को दिया जाता है। चौबीसवा नागरिक के रूप में उपराज्यपाल रैंक के अधिकारी को माना जाता है।

सूची में पच्चीसवा नागरिक भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव। छब्बीशवा नागरिक भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष लाइन के अधिकारी ,मेजर जनरल या समकक्ष अधिकारियों को दिया जाता है ।तथा भारत का सत्ताईशवा नागरिक भारत के आम नागरिक को कहा जा सकता है।