रेल यात्रा के दौरान अगर चोरी हो गया सामान तो घबराएं नहीं! रेलवे देगा मुआवजा, जाने- नियम और कानून

डेस्क: भारत का हर कोई नागरिक ट्रेन का तो सफर जरूर करा होगा। क्योंकि भारतीय नागरिकों का सफर करने का भारतीय रेल पहली पसंद है,जो कम किराया, कम समय में अपने स्थान पर पहुंचा देती है। लेकिन इसी यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आपका समान ट्रेन से ही चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है। तो ऐसे में यात्रा सुखद होने की जगह परेशानी में बदल जाती है। लेकिन, ऐसा होने की स्थिती में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज हम आपको रेलवे ने ऐसे नियम के बारे में बताया है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है।

बता दे की अगर ट्रेन यात्रा के दौरान किसी यात्री का सामान चोरी हो जाए तो उसे रेलवे द्वारा मुआवजा (हर्जाना) मिल सकता है, रेल यात्री अपने खोए हुए सामान की शिकायत कर सकते है। और इसके लिए उपभोक्ता फ्रॉम भरना पड़ सकता हैं, तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। आखिर क्या है वो प्रक्रिया..

ट्रेन में सामान चोरी होने पर क्या करें: कई बार रेल यात्रा करने के दौरान चोरों द्वारा यात्री का सामान चुरा लिया जाता है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार, अगर किसी यात्री का सामान ट्रेन से चोरी होता है तो वह RPF यानी Railway Police Force में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।

इस दौरान उसे एक फॉर्म भरने को बोला जाएगा, इस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर आपका सामान 6 महीने के अंदर नहीं मिला तो यात्री को पूरा हक होगा की वह इसके बाद उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके बाद सामन के हुए नुकसान के अनुसार रेलवे को यात्री को मुआवजा (हर्जाना) देना पड़ता है।