क्या आप जानते हैं प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी खींचने पर जुर्माने के साथ होता है जेल? जानें – नया प्रावधान..

Indian Railway : बदलते जमाने और स्मार्टफोन की पहुंच के चलते लोगों में सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है। अब हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या की विभिन्न यादों को याद करने के लिए सेल्फी लेता है। इसके अलावा, ज्यादातर युवा अपने सोशल मीडिया पर सेल्फी अपडेट करते रहते हैं। सेल्फी लेने की होड़ में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। कभी-कभी वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अगर आप में भी ऐसा ही जुनून है तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है। इसमें छह महीने तक की जेल भी होती है। आइए जानते हैं इन प्रावधानों के बारे में…

रेलवे अधिनियम 1989 रेलवे स्टेशनों और रेलवे ट्रैक परिसरों में लागू : रेलवे अधिनियम 1989 भारत के प्रत्येक रेलवे स्टेशन और रेलवे के लिए बिछाए गए ट्रैक के क्षेत्र पर लागू होता है। अधिनियम में रेलवे नियमों के उल्लंघन के लिए विभिन्न जुर्माने और दंड का प्रावधान है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 में सेल्फी लेने से किसी की जान खतरे में डालने पर सजा का प्रावधान है। रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। सेल्फी लेते पकड़े जाने पर आरोपी पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जबकि जुर्माने के साथ छह महीने तक की जेल भी हो सकती है।

रेलवे और भारतीय रेल मंत्रालय अपील करते रहते हैं : रेल मंत्रालय और भारतीय रेलवे यात्रियों से रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म पर सेल्फी न लेने की अपील करते रहते हैं। इसके लिए विज्ञापन भी जारी किए जाते हैं। लोगों को सोशल मीडिया के सहारे ऐसा न करने की सलाह भी दी जाती है। भारतीय रेलवे प्रबंधन का कहना है कि इस तरह की सेल्फी लेने से जान जोखिम में पड़ जाती है। इसलिए अपनी जान जोखिम में न डालें और सेल्फी लेने की कोशिश करें। ऐसा करने पर जुर्माना और कारावास हो सकता है।