दिवाली पर ट्रेन से जा रहे घर तो भूलकर भी न करें ये गलती – वर्ना पहुंच जाएंगे जेल..

डेस्क : दिवाली और छठ पूजा के समय हर जगह और सभी रेलवे स्टेशनों पर काफी भीड़ उमड़ रही है। जो भी लोग अपने अनेकों कारणों से घर से दूर हैं वो घर जाने की कोशिशों में हैं। ऐसे में कई यात्री हैं जो अपने घर के लिए दिवाली का पूरा सामान ट्रेन से ले जाने का ही प्लान कर रहे हैं।

अब ऐसे में यात्रियों के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। यात्रा को लेकर रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी की है। वैसे तो आग पकड़ने वाली ज्वलनशील पदार्थ को ट्रेन से ले जाने की पाबंदी है पर दिवाली को देखते हुए इस बारे सूचना खास तौर से जारी की गई है। दिवाली के मौके पर यात्री पटाखे खरीदकर ट्रेन में बैठ जाते है। ऐसे यात्रियों के खिलाफ रेलवे ने कार्रवाई का मन बना लिया है।

जाना पड़ेगा जेल : रेलवे गाइडलाइन के अनुसार, अब कोई भी यात्री दिवाली पर पटाखे या अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा नहीं कर सकेगा। रेलवे ने नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी एक यात्री की वजह से कई बार अनहोनी हो जाती है। और खामियाजा अन्य कई यात्रियों को भी भुगतना पड़ता है।

गाइडलाइन के मुताबिक रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 के मुताबिक “ट्रेन में खतरनाक और अप्रिय सामान लेकर चलना मना है एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के अनुसार दंडनीय है। रेलवे ने नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ मुकदमा दर्ज कराने का भी प्रावधान किया है। ताकि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा मुहैया कराई जा सके।”

पटाखे बेचने भी ले जाते हैं लोग : दिवाली में लोग अपनी खुशी के लिए पटाखे फोड़ते हैं और जश्न मनाते हैं। ऐसे में कई यात्री घर जाने के लिए अपने साथ पटाखे और कई ज्वलनशील पदार्थ लेकर भी यात्रा करते हैं। इतना ही नहीं कुछ पटाखा व्यापारी तो नियमों को ताक पर रख छोटे कस्बों से बड़े शहरों में बिक्री के लिए पटाखे ट्रेन से ही ले जाते हैं। अब ट्रेन में पटाखों के होने से बड़ा हादसा होने की संभावना होती है।

तो इस बार ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया गया है। जिसके बाद IRCTC ने नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किये हैं। ऐसी किसी तरह की सूचना देने के लिए भी टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। तो अगर आपको स्टेशन या ट्रेन में कोई भी पटाखे या ज्वलनशील पदार्थ मिले तो आप दिए गए नंबरों (011-23303982, 011-23303983 और 011-23303748) पर कॅाल करके जानकारी जरूर दें।

ये सामान भी है बन : आपको बता दें रेलवे ने पटाखों के अलावा गैस सिलेंडर, ,थर्मिक वेल्डिंग, सिगरी और स्टोव, एसिड, पेट्रोल, केरोसीन, ड्राय ग्रास/लीव्स जैसी चीज़ों को साथ लेकर यात्रा करने से भी पाबंदी लगाई है। साथ ही कोई भी यात्री इन नियमों पर उल्लंघन करता है तो सेक्शन 164 के तहत तीन साल की कैद और 1000 रुपए जुर्माने की भरपाई करना पड़ सकता है। तभी हमारी ये सलाह है की दिवाली में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए कोई भी ऐसा समान लेकर यात्रा न करें जिसपर पाबंदी लगाई गई हो।