TMC सांसद नुसरत जहां के दावे को कोर्ट ने भी माना सही-कानूनी रूप से वैध नहीं है नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी

डेस्क: अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) और निखिल जैन (Nikhil Jain) की शादी को लेकर कोलकाता कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। बता दे की नुसरत जहां अपने कथित पति निखिल जैन (Nikhil Jain) से अलगाव का रास्ता साफ हो गया है। कोलकाता के कोर्ट की माने तो नुसरत जहां को निखिल जैन से अलग होने की इजाजत दे दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया की चूंकि दोनों ने तुर्की में शादी की और बाद में उनकी यह अंतरजातीय शादी भारत में रजिस्टर नहीं हुई, इसलिए यह विवाह ‘कानूनी रूप से वैध’ नहीं है। वही BJP पहले ही नुसरत की इस कथित शादी का मामला उठाकर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग कर चुकी है। नुसरत बसीरहाट सीट से सांसद हैं।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि शादी वाले विवादित बयानों को लेकर पिछले दिनों नुसरत ने कहा था कि उनकी शादी तुर्की के नियम एवं कानून के तहत हुई थी, इसलिए यह शादी भारत में वैध नहीं है। सांसद ने आरोप लगाया था कि उनके गहने एवं अन्य चीजें को जबरन निखिल के यहां रख लिया गया है। अभिनेत्री ने बिना उनकी जानकारी के पैसों को दूसरे अकाउंट्स में भेजने का भी आरोप लगाया।