केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब 21 सितंबर के बाद से खुलेंगे स्कूल!

डेस्क : केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के बाद देश भर में कोरोना के दस्तक के बाद से सभी स्कूल, कॉलेज समेत शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था।लेकिन धीरे – धीरे जिंदगी पटरी पर लौटी हुई नज़र आ रही है। इतने समय के बाद गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से देशभर के स्कूल खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में स्वास्थय मंत्रालय ने स्कूलों में पढ़ाई को लेकर गाइडलाइन्स भी जारी कर दी है ।

जिसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है।अश्विनी कुमार चौबे के ट्वीट के मुताबिक क्लासरूम में कुर्सियों और मेज के बीच 6 फीट की दूरी की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूम एक्टिविटी अलग-अलग समय पर होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। क्लासरूम पढ़ाई और ऑनलाइन होने वाली पढ़ाई का एकेडिमिक शेड्यूल मिला-जुला होना चाहिए।छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य है।छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी।

सभी परिसरों को फिर से खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करना होगा, विशेष रूप से उन परिसरों जिन्हें कोविड-19 केंद्रों में परिवर्तित किया गया है।स्कूल की प्रयोगशालाएं खुली रहेंगी, लेकिन छात्रों को छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। जिम सीमित क्षमताओं के साथ खुले रहेंगे. वहीं स्कूल में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। स्कूल में होनी वाली असेंबली की अनुमित नहीं होगी। जबकि छात्रों के बीच और छात्रों और शिक्षकों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान पर भी रोक रहेगी।

गृह मंत्रालय द्वारा 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति दी है लेकिन इसमें भी उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमती लेनी होगी।ऑनलाइन क्लास की प्रक्रिया पर रोक नहीं रहेगी।सरकारी नियमों के अनुसार केवल उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं।परिसरों के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, बीमारियों वाले लोगों सहित उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों को परिसर में नहीं बुलाया जा सकता।