बड़ी राहत : RC, ड्राइंगविग लाइसेंस, पॉल्यूशन समेत इन डाक्यूमेंट्स की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी

डेस्क : कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार (Central Government) ने आम लोगों को बड़ी राहत की खबर दी है। मोटर व्‍हीकल से जुड़े फिटनेस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आरसी, पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्‍तावेजों (Motor Vehicle Documents) की वैधता (Validity) 31 दिसंबर 2020 (31 December New Deadline) तक बढ़ा दी है।

इस फैसले से आम जनता को अब अपने वाहन के एक्‍सपायर (Expiring) हो रहे दस्‍तावेजों को रिन्‍यू कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा। मोटर व्‍हीकल से जुड़ा कोई दस्‍तावेज इस बीच एक्‍सपायर हो गया है या होने वाला है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे 31 दिसंबर 2020 तक रिन्‍यू (Renew) करा सकते हैं। इतना ही नहीं इनके साथ ही केंद्र सरकार (Central Government) ने एक्‍सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। ऐसा पहली बार नही हो रहा इससे पहले भी दो बार बढ़ाई जा चुकी है वैधता की अवधि ।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच एक आदेश जारी करते हुए एक्‍सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और दूसरे दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी थी । इसके बाद जून तक हालात दुरुस्‍त नहीं होने पर सरकार ने फिर इस अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया था । मंत्रालय फिर आदेश जारी किया कि एक्‍सपायर हो रहे दस्‍तावेजों को 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा । अब तीसरी बार सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2020 तक कर दिया है।