Sahara India प्रमुख सुब्रतो रॉय को लेकर बड़ा फैसला, 13 मई को कोर्ट में हाजिर होने का मिला सख्त निर्देश

डेस्क : पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रतो रॉय को झटका दे दिया है। सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए राशि के भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के संस्थापक सुब्रतो रॉय को पटना हाई कोर्ट ने कल यानी कि 13 मई 2022 को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिया है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक सुब्रतो रॉय ने पटना हाईकोर्ट के 27 अप्रैल 2022 को कोर्ट में पेशी होने के याचिका को चैलेंज किया। अब कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कल उन्हें 10:30 बजे तक कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों के द्वारा जमा किया गया है किस तरह उन्हें जल्द से जल्द वापस दिलाया जाए। वही सहारा के तरफ से इस सुनवाई का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा था।

इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि यदि 27 अप्रैल 2022 तक सहारा कंपनी की तरफ से इस मामले पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती है तब इस मामले में हाईकोर्ट उचित आदेश पारित करेगा। जिससे निवेशकों का पैसा उन्हें वापस किया जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई 2022 को फिजिकल कोर्ट में होगी। सप्ताह के एक दिन शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में सामान्य रुप से ऑनलाइन सुनवाई की जाती है।