Indian Railways : चार्ट बनने के बाद रद्द किए गए ट्रेन टिकट का मिलेगा पूरा रिफंड, जानिए नया नियम..

डेस्क : यदि किसी आपात स्थिति के कारण आपको चार्ट तैयार करने के बाद अपना ट्रेन टिकट रद्द करना पड़ता है, तो भी आप धनवापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी खुद आईआरसीटीसी ने (Indian Railway Info) दी है। आइए जानते हैं स्टेप बाई स्टेप पूरी प्रक्रिया।

अगर आप भी रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है। यदि आपको किसी आपात स्थिति के कारण ट्रेन चार्ट तैयार करने के बाद ट्रेन टिकट रद्द करना पड़ता है, तब भी आप धनवापसी के लिए दावा कर सकते हैं। ऐसे में भी आपको टिकट कैंसिलेशन का रिफंड (Indian Railway Refund Rule) मिलेगा। भारतीय रेलवे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी कारण से आप चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन के टिकट रद्द करते हैं तो आप रिफंड का दावा कैसे कर सकते हैं।

आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। IRCTC ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे बिना यात्रा किए या आंशिक यात्रा किए बिना टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड देता है। इसके लिए आपको रेलवे के नियमानुसार टिकट जमा रसीद (TDR) जमा करनी होगी।

TDR ऑनलाइन कैसे दर्ज करें

  • इसके लिए सबसे पहले आप आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं।
  • अब होम पेज पर जाएं और My Account पर क्लिक करें।
  • अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं और My Transaction पर क्लिक करें।
  • यहां आप फाइल टीडीआर विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनकर फाइल को टीडीआर कर सकते हैं।
  • अब आपको उस व्यक्ति की जानकारी दिखाई देगी जिसके नाम से टिकट बुक किया गया है।
  • अब यहां आप अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा भरें और कैंसिलेशन रूल्स के बॉक्स पर टिक करें।
  • अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको बुकिंग के समय फॉर्म में दिए गए नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा।
  • यहां ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
  • पीएनआर विवरण सत्यापित करें और रद्द टिकट विकल्प पर क्लिक करें।
  • यहां आपको पेज पर रिफंड अमाउंट दिखाई देगा।
  • बुकिंग फॉर्म पर दिए गए नंबर पर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा जिसमें पीएनआर और रिफंड का विवरण होगा।