आखिर रिजर्व टिकट पर कब तक बदल सकते हैं बोर्डिंग स्‍टेशन? जानें- क्‍या है प्रोसेस..

न्यूज डेस्क: ट्रेन से सबसे आरामदायक सफर माना जाता है। इसलिए यात्री महीनों पहले ट्रेन टिकट बुक कर लेता हैं। लेकिन इसके बाद भी कई बार प्लान में बदलाव करना पड़ता है। ऐसे में यात्री को निर्धारित स्टेशन के बदले दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। ऐसा करने पर जुर्माना भी लग सकता है।

लेकिन भारतीय रेलवे ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। रेलवे यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करने की सुविधा देता है। टिकट कंफर्म हो जाने के बाद भी आप बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।

दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर न तो आपका टिकट कैंसिल होगा और न ही रेलवे इसके लिए कोई जुर्माना लेगा। IRCTC बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा सिर्फ उन्हीं यात्रियों को देता है जिन्होंने अपनी ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक की है। ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए टिकटों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले तक ही बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है। यह सुविधा केवल एक बार उपलब्ध है। यानी यात्री बार-बार अपना बोर्डिंग स्टेशन नहीं बदल सकता है। यदि यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलता है, तो वह मूल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ सकता है।

अगर आप बिना टिकट बदले बोर्डिंग स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो पेनल्टी के अलावा बोर्डिंग प्वाइंट और संशोधित बोर्डिंग प्वाइंट के बीच के किराए के अंतर का भी भुगतान करना होगा।

इस प्रकार बदले बोर्डिंग स्टेशन

• बोर्डिंग स्टेशन इन बदलाव करने के IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

• अब Booking Ticket History wale विकल्प को क्लिक करें।

• इसके बाद change boarding point को चुनना होगा।

• अब नए बोर्डिंग स्टेशन को चुन लें।

• अब दिए गए Confirmation विकल्प को चुन लें।