वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर, 31 जुलाई तक टैक्स जमा करने पर सरकार दे रही 40% छूट

डेस्क : इतने लंबे लॉकडाउन के कारण परेशान हुए लोगों को राहत भरी खबर मिली है, राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने में लगी हुई है। इसी सिलसिले में राज्य सरकार ने वाहन मालिक की परेशानी को ध्यान में रखकर एक अहम फैसला लिया है। बिहार सरकार के निर्णय के अनुसार लॉकडाउन और अनलॉक-1 की अवधि 2 मार्च से 30 जून का तिमाही रोड टैक्स वाहन मालिक 31 जुलाई तक जमा करते हैं तो इन वाहन मालिकों को टैक्स में 40% की छूट मिलेगी, साथ ही वैसे वाहन मालिक जो अपने 15 साल पुराने खटारा परिचालन के वाहनों का निबंधन कराना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी नई व्यवस्था की गई है।

नई योजना की हुई शुरुआत सर्वक्षमा योजना के तहत वैसी गाड़ियां जो बेकार हो चुकी है या चलने योग नहीं है तथा 15 वर्ष पुरानी है उनके मालिक उसका निबंधन रद्द कराना चाहें तो वे 1 वर्ष के लिए सर्वक्षमा योजना के अंतर्गत निबंधन रद्द करा सकते हैं। एकमुश्त कर जमा करने वाले वाहन मालिकों को देय कर का केवल 20% और तिमाही टैक्स देने वाले को अलग-अलग श्रेणियों में 10, 15, 20 फीसदी जमा करने पर पेनल्टी व नीलामपत्र वाद से मुक्त कर दिया जाएगा। फिलहाल 20,000 से ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर तथा 50,000 से ज्यादा वाहन मालिकों पर सर्टिफिकेट केस चल रहा है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान व्यवसायिक सवारी और माल वाहनों का परिचालन बाधित रहा इसके मद्देनजर वाहन मालिकों को रोड टैक्स जमा करने में बड़ी राहत दी गई है।