डेस्क : भोजपुरी सिनेमा में अपने गायन और अदाकारी के लिए मशहूर खेसारी लाल यादव मुश्किल में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बतादें की छपरा कोर्ट के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) सह विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार सरोज ने खेसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. आपको बता दें कि रसूलपुर थाने के आशानी गांव निवासी मृत्युंजयनाथ पांडेय ने 16 अगस्त 2019 को रसूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
इस प्राथमिकी में दिखाया गया कि खरीदी गई जमीन को बेचने के लिए उसने शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात की थी, जिसकी रजिस्ट्री 4 जून 2019 को हुई थी। खेसारी लाल यादव द्वारा नकद के बदले 18 लाख रुपये का चेक दिया गया, जिसे उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाते में जमा कर दिया। लेकिन, 24 जून को चेक वापस आ गया। 27 जून को दोबारा जमा करने पर बैंक को सूचित किया गया। 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने के संबंध में उन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस द्वारा 22 अगस्त 2020 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें 138 एनआई एक्ट के तहत 406 भारतीय दंड संहिता दायर की गई थी। 22 जनवरी 2021 को कोर्ट ने आरोपी शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया। 25 फरवरी 2021 को पुन: समन जारी करने का आदेश दिया गया। बार -बार कोर्ट में ना पेश होने , खेसारी के ऊपर दोबारा गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है।