आखिर महिला के शादी के बाद भी Pan Card से पिता का नाम क्यों नहीं हटता है? वजह जान हैरत में पड़ जाएंगे..

Pan Card : भारत में मानना है कि शादी के बाद लड़की की पहचान बदल जाती है। जिस क्रम में सभी सरकारी दस्तावेजों से लेकर पहचान पत्र तक में पिता की जगह पिता का नाम अपडेट कर दिया जाता है। पर क्या आपने इन सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में Pan Card पर गौर किया है? एक एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें शादी के बाद भी पति का नाम दर्ज नहीं होता, बल्कि इसमें पिता का नाम ही रह जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसा पैन कार्ड में क्यों नहीं होता।

पैन कार्ड क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए की पैन कार्ड होता क्या है। हालांकि सभी को पता ही होगा पैन कार्ड क्या होता है, पर फिर भी आपको बता देते हैं। पैन कार्ड यानी Permanent Account Number (PAN) कार्ड एक अकाउंट नंबर है जो भारत में निवास करने वाले नागरिकों की आर्थिक गतिविधियों के लिए दिया जाता है।

कहां ज़रूरी है पैन कार्ड : किसी भी तरह के औपचारिक वित्तीय लेन देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। यानी वेतन, किसी प्रकार का भुगतान आदि से लेकर टैक्स चुकाने तक के लिए पैन कार्ड ज़रूरी होता है। पैन कार्ड और पैन नंबर दोनों भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड में खाता धारक का नाम, उसके पिता का नाम, जन्म की तारीख फोटो और हस्ताक्षर दर्ज होते हैं। हालांकि यहां गौर करने वाली बात है कि अन्य सभी सरकारी डाक्यूमेंट में जहां शादी के बाद विवाहित महिला के सभी एड्रेस में पिता के नाम की जगह पति का नाम दर्ज हो जाता है। वहीं पैन कार्ड में कोई बदलाव नहीं होता

पैन कार्ड में मिलता है स्थाई नंबर : यहां सवाल ये है कि शादी शुदा महिला के मामले में आयकर विभाग पति या परिवार के लोगों को मान्यता नहीं देता? अगर देता है तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है। इसका जवाब बहुत ही सरल है। जैसे की हमने बताया कि PAN का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर। मतलब ये नंबर व्यक्ति के जीवन काल के लिए होता है। तो इसमें सारी जानकारियां भी स्थाई होती हैं। क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता अस्थाई भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी इसके बाद पुनर्विवाह करती है, तो इस स्थिति में उसके पति का नाम बदल जाएगा।

पिता से रिश्ता नहीं बदलता : इसके अलावा यदि किसी महिला की पहली शादी टूट जाती है और वो दूसरी शादी करती है। तो इस हालात में भी उसके पति का नाम बदल जाएगा। पर तब भी महिला के पिता का नाम नहीं बदलेगा। इसी वजह से आयकर विभाग हमेशा पैन कार्ड में पिता के नाम को अनिवार्य करता है। यदि पिता की मृत्यु भी हो जाती है तो भी उनके रिश्ते में परिवर्तन नहीं होगा।

जुड़ता है मां का नाम : आयकर विभाग का एक और फैसला है। जिसके तहत अब पैन कार्ड में पिता के साथ साथ मां का नाम भी जुड़ सकता है। जहां केवल पिता के नाम को ही अनिवार्य किया गया था वहीं अब शादी शुदा महिला अपनी मां के नाम को भी पैन कार्ड में जुड़वा सकती है। ये व्यक्ति के पीछे है कि उसे माता पिता में से किसका नाम चुनना है। क्योंकि दोनों को चुनने की इजाजत अभी नहीं मिली है।