डेस्क : देश में कोई भी सरकारी या निजी काम कराने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड सबसे अहम माने जाते हैं। कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए हमें इन दस्तावेजों की विशेष आवश्यकता होती है।
इसके अलावा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करना होता है। वहां भी हमें आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की खास जरूरत पड़ती है। ऐसे में आपने कभी सोचा है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके इन डॉक्यूमेंट का क्या होता है? आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
पैन कार्ड (Pan Card)
हमें कई महत्वपूर्ण वित्तीय और गैर-वित्तीय कार्यों को पूरा करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। पैन कार्ड में दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है। यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
वहीं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति के पैन कार्ड का कहीं गलत इस्तेमाल हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का पैन कार्ड आयकर विभाग से संपर्क कर सरेंडर कर देना चाहिए।
आधार कार्ड ( Aadhar Card)
आधार व्यक्ति की पहचान का प्रमाण है। आजकल विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हमें आधार कार्ड की विशेष आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति का आधार कार्ड लॉक करा लेना चाहिए।
वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card)
चुनाव के दौरान वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड की खास जरूरत होती है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में आप चुनाव में वोट नहीं दे सकते। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में आप फॉर्म 7 भरकर संबंधित व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड रद्द कर सकते हैं।